ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कराने का आखिरी मौका, इस तारीख के बाद नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 20, 2022 03:56 PM2022-02-20T15:56:03+5:302022-02-20T15:57:08+5:30

परिवहन विभाग के अनुसार, 12 मार्च के बाद से हस्तलिखित ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉक इंट्री नहीं की जा सकेगी। इससे पहले ही आपको अपने पुराने डीएल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

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ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कराने का आखिरी मौका, इस तारीख के बाद नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

Highlights12 मार्च तक हो सकेगा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन12 मार्च के बाद हस्तलिखित ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉक इंट्री नहीं होगी

यह खबर आपके पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के अपडेट से जुड़ी है। अगर किसी व्यक्ति का पुराना ड्राइविंग लाइसेंस जिसका अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसे लाइसेंसधारकों को परिवहन विभाग की ओर आखिरी मौका दिया जा रहा है। परिवहन विभाग ने देश के सभी जिलों के डीटीओ (DTO) को कहा है कि हस्तलिखित डीएल को जल्द से जल्द ऑनलाइन करें। विभाग का कहना है कि बैकलॉक इंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेबपोर्टल पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा। 12 मार्च के बाद से हस्तलिखित ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉक इंट्री नहीं की जा सकेगी।

पुराने डीएल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अनिवार्य 

डिजिटल इंडिया को लेकर भारत सरकार के निर्देश के बाद सभी पुराने हस्तलिखित डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे सभी लाइसेंसधारकों को आगामी 12 मार्च को शाम 4 बजे तक राज्यों के जिला परिवहन कार्यालय में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने राज्यों के सभी आरटीओ को आदेश जारी कर दिया है।

पुराने हस्तलिखित डीएल को लेकर हैं कई समस्याएं

हस्तलिखित डीएल को लेकर चलने में कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। इनके भीगने, फटने और खराब होने का डर रहता है। दूसरी ओर चिप से लैस ड्राइविंग लाइसेंस में इस तरह का डर नहीं है। साथ ही चेकिंग के दौरान ऑनलाइन डिटेस से न केवल आरटीओ के कर्मियों को दिक्कत होगी और न ही लाइसेंसधारकों को परेशानी से गुजरना पड़ेगा। 

डीएल का आधार से लिंक होना है जरूरी 

ऑनलाइन हो जाने पर लाइसेंस धारकों की पूरी डिटेल पोर्टल पर मौजूद होगी। परिवहन विभाग की ओर से डीएल का आधार से लिंक होना भी जरूरी कर दिया गया है। कोरोना काल के चलते केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट सहित आरटीओ से जुड़े कई अन्य कामों को लेकर बार-बार तारीख को बढ़ाया गया है। लेकिन अब इस तरह की छूट को खत्म किया जा रहा है।   

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