नयी दिल्ली, सात अप्रैल दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित सभी 13 सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया है क्योंकि अधिकारियों ने इन्हें या तो ‘‘गैर-परिचालन’’ स्थिति में पाया या फिर ये निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे थे।
डीपीसीसी के आदेश के अनुसार यदि ये संयंत्र 15 दिन के भीतर जवाब नहीं देते हैं तो इनपर 12.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सीईटीपी औद्योगिक अपशिष्ट के शोधन से संबंधित हैं।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि ये संयंत्र या तो ‘‘गैर-परिचालन’’ स्थिति में पाए गए या फिर इन्होंने डीपीसीसी के बार-बार के निर्देशों के बावजूद निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जिसके चलते यमुना बुरी तरह से प्रदूषित हो रही है।
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Web Title: DPCC issues notice to all 13 common waste treatment plants
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