पैकिंग करते समय लार का इस्तेमाल नहीं करें: अदालत

By भाषा | Published: June 8, 2021 10:44 PM2021-06-08T22:44:41+5:302021-06-08T22:44:41+5:30

Don't use saliva while packing: Court | पैकिंग करते समय लार का इस्तेमाल नहीं करें: अदालत

पैकिंग करते समय लार का इस्तेमाल नहीं करें: अदालत

चेन्नई, आठ जून मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यापारियों, होटल, बेकरी समेत खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं (प्लास्टिक कवर) को फूंक मारकर या लार लगाकर खोलने या अलग करने का प्रयास नहीं करें।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने तिरुचेंदूर के एक वकील बी रामकुमार आदित्यन की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि पैकिंग की वस्तुओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि पैकिंग करने वाले कवर को अलग करने के लिए लार का इस्तेमाल करते हैं और इससे कोविड-19 फैलने का खतरा है। अच्छा सुझाव देने के लिए पीठ ने याचिकाकर्ता की सराहना की और राज्य को निर्देश दिया कि इस संबंध में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाए।

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Web Title: Don't use saliva while packing: Court

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