राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट ने किया इनकार, बोले शिवकुमार- यह लोकतंत्र की हत्या है

By मनाली रस्तोगी | Published: July 7, 2023 11:54 AM2023-07-07T11:54:51+5:302023-07-07T11:56:30+5:30

कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा, "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय की जीत नहीं हुई। यह लोकतंत्र की हत्या है। फिर भी पूरा देश और विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं।"

DK Shivakumar comments on Gujarat High Court verdict on defamation case against Rahul Gandhi | राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट ने किया इनकार, बोले शिवकुमार- यह लोकतंत्र की हत्या है

राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट ने किया इनकार, बोले शिवकुमार- यह लोकतंत्र की हत्या है

Highlightsशिवकुमार ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय की जीत नहीं हुई।उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है।शिवकुमार ने कहा कि फिर भी पूरा देश और विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं।

नई दिल्ली: गुजरात उच्च न्यायालय ने "मोदी उपनाम" वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गांधी पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और निचली अदालत का गांधी को दोषी ठहराने का आदेश "न्यायसंगत, उचित और वैध" है। 

इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा, "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय की जीत नहीं हुई। यह लोकतंत्र की हत्या है। फिर भी पूरा देश और विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। वह एक महान नेता हैं जो पूरे देश को एकजुट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं...भाजपा नेता इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे उन्हें संसद से रोकना चाहते हैं...मुझे लगता है कि वह (राहुल गांधी) मजबूत होंगे।"

वहीं, अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है। यदि दोषसिद्धि पर रोक लग जाती, तो इससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। 

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 

राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में "मोदी उपनाम" पर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर विधायक ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

(भाषा इनपुट के साथ)

Web Title: DK Shivakumar comments on Gujarat High Court verdict on defamation case against Rahul Gandhi

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