महामारी की स्थिति की समीक्षा कर जिलों में प्रतिबंध लगा सकते हैं जिलाधिकारी : मुख्य सचिव

By भाषा | Updated: November 30, 2020 18:46 IST2020-11-30T18:46:30+5:302020-11-30T18:46:30+5:30

District Magistrates can ban districts after reviewing epidemic situation: Chief Secretary | महामारी की स्थिति की समीक्षा कर जिलों में प्रतिबंध लगा सकते हैं जिलाधिकारी : मुख्य सचिव

महामारी की स्थिति की समीक्षा कर जिलों में प्रतिबंध लगा सकते हैं जिलाधिकारी : मुख्य सचिव

लखनऊ, 30 नवंबर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर. के. तिवारी ने सोमवार को राज्य के जिलाधिकारियों से कहा कि वे कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं।

राज्य सरकार ने आज कोविड-19 के संबंध में आवश्यक सावधानियों, निषिद्ध क्षेत्रों एवं निगरानी के विषय में समस्त मण्डलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक , पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

सरकारी बयान के मुताबिक मुख्य सचिव ने स्थानीय प्रतिबंधों के संबंध में कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा। यद्यपि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिस्थितियों का आकलन कर रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कार्यालयों में भी भौतिक दूरी के मानकों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। ऐसे शहरों में जहां कोविड-19 की दर 10 प्रतिशत से अधिक है, वहां एक ही समय पर उपस्थित कर्मियों की संख्या को कम रखने के उद्देश्य से राज्य प्रशासन कार्यालयों में अलग-अलग समय प्रबंधन अथवा अन्य समुचित प्रबंधन पर विचार कर निर्णय लेगा।

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Web Title: District Magistrates can ban districts after reviewing epidemic situation: Chief Secretary

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