Dhananjay Munde: बीड सरपंच के बाद और मुश्किल में मंत्री धनंजय मुंडे?, अलग रह रही पत्नी को 125000 रुपये और बेटी को 75000 रुपये प्रति माह देने का आदेश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 6, 2025 18:37 IST2025-02-06T18:35:33+5:302025-02-06T18:37:28+5:30
Dhananjay Munde: याचिकाकर्ता ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता और मुआवजे का अनुरोध किया है।

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मुंबईः मुंबई की एक पारिवारिक अदालत ने राकांपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे को अलग रह रही पत्नी और बेटी को दो लाख रुपये प्रति माह अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। मुंडे की पहली पत्नी ने 2020 में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था और अदालत ने अभी तक मुख्य याचिका के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के पहली पत्नी से दो बच्चे हैं। याचिकाकर्ता ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता और मुआवजे का अनुरोध किया है।
बांद्रा की पारिवारिक अदालत ने मंगलवार को मुंडे को अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में महिला को 1,25,000 रुपये प्रति माह और उनकी बेटी को 75,000 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने उनके दूसरे बच्चे के लिए कोई राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि पुत्र होने के नाते वह गुजारा भत्ता का हकदार नहीं है।
क्योंकि वह वयस्क हो गया है। गौरतलब है कि मुंडे इस समय बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से संबंधित जबरन वसूली के मामले में अपने करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड की गिरफ्तारी को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं।