महामारी रोग अधिनियम के तहत डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया अधिसूचनीय बीमारी

By भाषा | Updated: October 31, 2021 00:58 IST2021-10-31T00:58:37+5:302021-10-31T00:58:37+5:30

Dengue, Chikungunya and Malaria notifiable diseases under Epidemic Diseases Act | महामारी रोग अधिनियम के तहत डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया अधिसूचनीय बीमारी

महामारी रोग अधिनियम के तहत डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया अधिसूचनीय बीमारी

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर महामारी रोग अधिनियम के तहत वेक्टर जनित बीमारियों डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया को अधिसूचनीय बीमारी बनाया गया है। यह जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी गई।

अधिसूचना में सभी अस्पतालों के लिए अनिवार्य बनाया गया है कि वे ऐसे मामले आने पर सरकार को सूचित करें।

अस्पतालों द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के आधार पर पता लगाया जाएगा कि बीमारी कहां फैल रही है और उन्हें ‘संक्रमित’ या ‘खतरे वाला’’ इलाका घोषित किया जाएगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि उन व्यक्तियों या संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो उचित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करेंगे या ऐसे मामलों की जानकारी अधिकारियों को नहीं देंगे।

नगर निकाय द्वारा सोमवार को दी गई जानकारी के मुताबिक हाल में राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इस साल दिल्ली में डेंगू के करीब 1000 मामले आ चुके हैं जिनमें से 280 मामले पिछले सप्ताह दर्ज किए गए हैं।

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Web Title: Dengue, Chikungunya and Malaria notifiable diseases under Epidemic Diseases Act

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