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Delhi Violence: चाकू मारकर की गई आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 28, 2020 07:29 IST

गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) केअफसर अंकित शर्मा उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगाग्रस्त चांद बाग इलाके में एक नाले में मृत मिले।

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ठळक मुद्देअधिकारियों ने बताया कि 26 वर्षीय अंकित शर्मा मंगलवार से लापता थेमृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा, नाबालिग मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर उत्तर पूर्व दिल्ली के चांद बाग इलाके में हिंसा में मारे गए आईबी अफसर अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा को चाकू से मारा गया है। आजतक न्यूज ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि अंकित के पेट और सीने में चाकू के निशान मिले हैं।

बता दें कि गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के अफसर अंकित शर्मा उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगाग्रस्त चांद बाग इलाके में एक नाले में मृत मिले। वह इसी इलाके में रहते थे। अधिकारियों ने बताया कि 26 वर्षीय अंकित शर्मा मंगलवार से लापता थे और आशंका है कि उनकी जान पथराव में गयी। शर्मा का शव अंत्यपरीक्षण के लिए गुरू तेगबहादुर अस्पताल ले जाया गया। 

वहीं, गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के अफसर अंकित शर्मा की हत्या में कथित रूप से शामिल रहने के मामले में आप पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ गुरूवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी। पुलिस ने बताया कि शर्मा के पिता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 365 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, ताहिर हुसैन को पार्टी ने निलंबित कर दिया है 

सूत्रों के हवाले से बताया है कि आम आदमी पार्टी ने पार्षद ताहिर हुसैन को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है  कि जब तक उन पर लगे आरोप की जांच नहीं हो जाती और वह पाक साफ निकल कर नहीं आते तब तक प्राथमिक सदस्यता से निलंबित रहेंगे।

ताहिर हुसैन पर अरविंद केजरीवाल का बयान

इससे पहले  हिंसा में आप पार्षद ताहिर हुसैन के नाम आने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि दिल्ली की हिंसा में  AAP नेता शामिल रहा हो, तो दोगुनी सजा दो। यही नहीं उन्होंने कहा कि यदि आप के कोई मंत्री भी हों तो उन्हें भी सजा दो।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हिंसा पर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों में घायल और निजी अस्पतालों में भर्ती लोगों के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।

मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा

मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा, नाबालिग मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये का मुआवजा, मामूली रूप से घायल को 20 हजार का मुआवजा।

जिनके घर पूरी तरह जल गए उन्हें 5 लाख रुपये का मुआवजा, दुकान जलने पर भी 5 लाख रुपये का मुआवजा सरकार देगी। दिल्ली सरकार आगजनी, हिंसा के दौरान जले कागजात फिर से हासिल करने के वास्ते लोगों के लिए विशेष शिविर लगाएगी।

टॅग्स :दिल्ली हिंसानागरिकता संशोधन कानून
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