दिल्ली दंगे: अदालत ने पुलिस को 10 आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया
By भाषा | Published: January 19, 2021 08:29 PM2021-01-19T20:29:16+5:302021-01-19T20:29:16+5:30
नयी दिल्ली, 19 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पुलिस को निर्देश दिया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के एक मामले में 10 आरोपियों के पिछले साल 20 से 28 फरवरी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) सुरक्षित रखा जाए।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने कहा कि आरोपियों के मोबाइल फोन नंबरों के सीडीआर को सुरक्षित रखे जाने की जरूरत है।
अदालत ने जांच अधिकारी (आईओ) को सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए 10 दिन के अंदर सभी जरूरी कदम उठाने और एक फरवरी को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत आरोपी शादाब आलम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आलम का तर्क था कि मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां केवल एक साल तक ही सीडीआर रखती हैं।
मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद और दलीलों को सुनने के बाद मेरा विचार है कि आरोपियों के मोबाइल फोन नंबरों का सीडीआर सुरक्षित रखे जाने की जरूरत है क्योंकि सबूत एकत्रित करने के दौरान भविष्य में उनसे बात करना संभव नहीं होगा।’’
उल्लेखनीय है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले वर्ष 24 फरवरी को संशोधित नागरिकता कानून के समर्थक व विरोधियों के बीच झगड़े के बाद सांप्रदायिक दंगा भड़का जिसमें 53 लोगों को जान गंवानी पड़ी और दो सौ से अधिक लोग घायल हुए।
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