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दिल्ली दंगा : इशरत जहां ने जेल में मारपीट किए जाने का आरोप लगाया

By भाषा | Updated: December 22, 2020 16:36 IST

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नयी दिल्ली, 22 दिसंबर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां ने मंगलवार को यहां एक अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि मंडोली जेल में कैदियों ने उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की और उन्हें लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जेल अधिकारियों को जहां की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिय।

अदालत ने जेल अधिकारियों से बुधवार को विस्तृत रिपोर्ट देने और बताने को कहा कि इस मुद्दे के हल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या जहां को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की जरूरत है।

जब अदालत ने मंडोली जेल की सहायक अधीक्षक से पूछा कि क्या ऐसी कोई घटना हुई है, तो उन्होंने इसकी पुष्टि की और कहा कि जरूरी कदम उठाए गए हैं।

इस पर अदालत ने जेल अधिकारी से कहा, “वह (जहां) पूरी तरह से डरी हुयी हैं। कृपया तुरंत उनसे बात करें और स्थिति को समझें। उनकी आशंका और डर को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दायर करें।’’

न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जहां को बुधवार को अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया।

जहां ने अदालत में सीधे दलीलें पेश करते हुए कहा कि यह एक महीने के भीतर दूसरी घटना थी और वह लगातार शारीरिक एवं उत्पीड़न के कारण काफी तनाव में हैं।

जहां ने आरोप लगाया, ‘‘ एक महीने में यह दूसरी घटना है। आज सुबह 6:30 बजे, उन्होंने (कैदियों ने) मुझे बुरी तरह पीटा और गालीगलौज की। उनमें से एक ने अपना हाथ भी काट लिया ताकि मुझे झूठी शिकायत करने पर सजा दी जाए। सौभाग्य से, जेल अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने लिखित शिकायत भी की है। वे मुझे आतंकवादी कहते रहते हैं। उन्होंने मुझसे कैंटीन में पैसे की भी मांग की।’’

जहां की ओर से पेश वकील प्रदीप तेवतिया ने आरोप लगाया कि पहले भी कैदियों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद कैदियों में से एक को दूसरी जेल भेज दिया गया।

सुनवाई के दौरान मौजूद अधिवक्ता मिस्बाह बिन तारिक ने अदालत से तत्काल कार्रवाई करने और जहां की स्थिति पर तत्काल गौर करने का अनुरोध किया क्योंकि जहां अधिवक्ताओं के बार की सदस्य हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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