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महिला पहलवानों-शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा देगी दिल्ली पुलिस, जल्द ही दर्ज होंगे बयान: सूत्र

By भाषा | Updated: April 30, 2023 07:15 IST

‘इंडियन वीमन प्रेस कोर’ (आईडब्ल्यूपीसी) ने महिला खिलाड़ियों के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और यौन शोषण की भी निंदा की है और एक बयान में कहा कि वह महिला पहलवानों के साथ एकजुटता से खड़ी है।

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ठळक मुद्देधरने पर बैठी महिला पहलवानों को लेकर एक बड़ी खरब सामने आई है। सूत्रों ने बताया है कि महिला पहलवानों-शिकायतकर्ताओं को दिल्ली पुलिस सुरक्षा देगी। यही नहीं इस केस में शिकायतकर्ताओं के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में पहलवानों और शिकायकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराएगी और इनके बयान दर्ज किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने शनिवार को यह जानकारी दी है। 

बता दें कि भाजपा सांसद सिंह पर सात महिला पहलवानों और एक नाबालिग लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस अब इन सात शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज करेगी। एक सूत्र ने कहा कि प्राथमिकी में उल्लिखित घटनाएं कथित तौर पर 2012 और 2022 के बीच विदेशों सहित विभिन्न स्थानों पर हुईं है। 

आईडब्ल्यूपीसी ने क्या कहा है

इस बीच, ‘इंडियन वीमन प्रेस कोर’ (आईडब्ल्यूपीसी) ने शनिवार को सरकार से यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच की मांग कर रही प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। आईडब्ल्यूपीसी ने एक बयान में कहा कि वह महिला पहलवानों के साथ एकजुटता से खड़ी है। आईडब्ल्यूपीसी ने महिला खिलाड़ियों के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और यौन शोषण की भी निंदा की है। 

दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर

उल्लेखनीय है कि महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दो प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया था कि महिला पहलवानों की शिकायत पर कनॉट प्लेस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। 

उन्होंने कहा था कि पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जिसके तहत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम समेत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिंह पर यौन उत्पीड़न और डराने-धमकाने का आरोप लगाने वाले पहलवानों ने 23 अप्रैल से एक बार फिर अपना आंदोलन शुरू किया है। इससे पहले, उन्होंने जनवरी में धरना दिया था।  

टॅग्स :बृज भूषण शरण सिंहNew Delhiदिल्ली पुलिसपोक्सोFIR
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