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तबलीगी जमात केस: दिल्ली पुलिस 83 विदेशी जमातियों के खिलाफ दाखिल करेगी 20 चार्जशीट, मौलाना साद सहित 700 लोगों के पासपोर्ट जब्त

By पल्लवी कुमारी | Updated: May 26, 2020 13:04 IST

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 31 मार्च को मौलाना साद समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। यह शिकायत निजामुद्दीन पुलिस थाने के एसएचओ की शिकायत पर दर्ज की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन शोधन के मामले में साद के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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ठळक मुद्देपुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य चार्जशीट तबलीगी जमात के मुखिया मौलान साद और उनके सहयोगियों के खिलाफ है।तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद और उसके बेटे मोहम्मद सईद का भी पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है।  

नई दिल्ली:  निजामुद्दीन मरकज/तबलीगी जमात मामले दिल्ली पुलिस ने आज (26 मई)  साकेत कोर्ट में तबलीगी जमात के 83 विदेशी सदस्यों के खिलाफ 20 चार्जशीट दाखिल करने वाली है। सूत्रों के हवाले ने न्यूज एजेंसी एएनआई ने जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में दर्ज सारे तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों ने निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। जो इसी साल के मार्च महीने में था। पूरक आरोप पत्र में इनके खिलाफ 5 धाराओं के तहत चार्ज किया गया है। असल जब तक कोई आरोप-पत्र न हो तब तक विदेशियों को देश में नहीं रोका जा सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने वाली है। 

700 तबलीगी जमात के सदस्यों के पासपोर्ट सहित दस्तावेज किए गए जब्त

इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लगभग 700 विदेशी तबलीगी जमात सदस्यों के दस्तावेज जब्त किए थे। जब्त किए गए दस्तावेजों में इन व्यक्तियों के पासपोर्ट भी शामिल हैं। इनके अलावा तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद और उसके बेटे मोहम्मद सईद का भी पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है।  

सूत्रों ने जानकारी दी कि ये सभी तबलीगी जमात के सदस्य इस साल के शुरू में मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 5 मई को, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात  के प्रमुख मौलाना साद के बेटे से पूछताछ की थी, और उन 20 लोगों के बारे में विवरण मांगा था जो राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन में मरकज में शामिल हुए थे या इसके प्रबंधन का हिस्सा थे।

चार्जशीट में क्या-क्या आरोप हैं? 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य चार्जशीट तबलीगी जमात के मुखिया मौलान साद और उनके सहयोगियों के खिलाफ है। विदेशी जमातियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र में पुलिस ने उन पर वीजा नियमों के उल्लंघन सहित गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर टूरिस्ट वीजा पर भारत आने और मजहबी गतिविधियों में शामिल होकर वीजा शर्तों के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। 

इसके अलावा उन पर धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। उनके ऊपर धारा 188 और महामारी ऐक्ट की धारा 217 के खिलाफ भी आरोप जोड़े गए हैं।

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