जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जारी किया नया समन, जानिए एक्ट्रेस को किस दिन पेश होने का दिया आदेश
By मनाली रस्तोगी | Published: September 12, 2022 05:32 PM2022-09-12T17:32:53+5:302022-09-12T17:34:06+5:30
ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि फर्नांडीज को आपराधिक मामलों में सुकेश की संलिप्तता के बारे में पता था, लेकिन उसने अपने आपराधिक अतीत को नजरअंदाज करने का फैसला किया और उसके साथ वित्तीय लेनदेन में लिप्त रही।
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सोमवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित तौर पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में 14 सितंबर को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को होने वाली पूछताछ को स्थगित कर दिया है क्योंकि अभिनेत्री ने पूर्व प्रतिबद्धताओं का हवाला दिया और 15 दिनों के बाद की तारीख मांगी।
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया और बुधवार को जांच में शामिल होने के लिए कहा। यह तीसरा मौका है जब पुलिस ने फर्नांडीज को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से पुष्टि की कि जैकलीन को 14 सितंबर को मंदिर मार्ग स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय में सुबह करीब 11 बजे पेश होने के लिए नया समन जारी किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुकेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अपनी चार्जशीट में जैकलीन का नाम लिया है। ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि फर्नांडीज को आपराधिक मामलों में सुकेश की संलिप्तता के बारे में पता था, लेकिन उसने अपने आपराधिक अतीत को नजरअंदाज करने का फैसला किया और उसके साथ वित्तीय लेनदेन में लिप्त रही।
Delhi Police issues a fresh summon to Jacqueline Fernandez to appear on 14 September. Delhi Police postponed their questioning scheduled on Monday as the actor cited prior commitments & asked for another date. However, she was asked to join the investigation on September 14. pic.twitter.com/sHu4SCNshu
— ANI (@ANI) September 12, 2022
ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को लेकर कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी ने पहले कहा था कि फर्नांडीज के बयान 30 अगस्त और 20 अक्टूबर 2021 को दर्ज किए गए थे, जहां उसने चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी। ईडी ने यह भी कहा कि फर्नांडीज ने भारत और विदेशों में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग किए गए अपराध और मूल्यवान उपहारों का उपयोग किया था और यह धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है।
कर्नाटक के बेंगलुरु के मूल निवासी सुकेश चंद्रशेखर वर्तमान में दिल्ली की जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। चंद्रशेखर पर रोहिणी जेल में बंद होने के दौरान 200 करोड़ रुपये का जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया है। उसने कथित तौर पर जेल में बंद रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से अपने पति को जमानत पर रिहा करने के बहाने केंद्रीय कानून मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारियों के रूप में पेश किया।