नई दिल्ली: तेलंगाना में विपक्षी दल बीआरएस की प्रमुख नेता के कविता पर दिल्ली शराब घोटाले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बीआरएस एमएलसी के कविता को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है।
सीबीआई की ओर से बुधवार को जारी किये गये समन में के कविता को पूछताछ के लिए 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है।
समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा के कविता की गिरफ्तारी और समन से सुरक्षा प्रदान करते हुए 16 फरवरी तक उन्हें राहत दी है। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि वह समन से बच रही है और जांच में शामिल नहीं हो रही है।
मालूम हो कि सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया कि वह के कविता को पूछताछ के लिए न बुलाए, जब तक कि समन को चुनौती देने वाले उसके मामले की सुनवाई 20 नवंबर को पूरी न हो जाए।
कविता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में तर्क दिया कि किसी महिला को पूछताछ के लिए कार्यालय में नहीं बुलाया जा सकता है और सीआरपीसी के अनुसार अधिकारियों द्वारा उसके आवास पर पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने अदालत से ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत समन के जरिए बुलाने से रोकने के निर्देश भी मांगे थे।
उसके पहले के कविता ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले में कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ईडी का गलत उपयोग कर रही है क्योंकि भाजपा तेलंगाना में "पिछले दरवाजे से प्रवेश" हासिल नहीं कर सकती है।
वहीं के कविता के दलीलों के उलट उन पर शराब कार्टेल 'साउथ ग्रुप' का हिस्सा होने का आरोप है, जिसने 2020-21 के लिए लेकिन अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के तहत दिल्ली के शराब बाजार में एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए कथिततौर पर दिल्ली में सत्ता संभाल ही आम आदमी पार्टी को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।
इस बीच, इसी मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 फरवरी को पूछताछ के लिए छठां समन भेजा, लेकिन वो पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।