जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में पीस बढ़ने के मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुछ आंदोलन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को फटकार लगाई है। दरअसल, जेएनयू से जब आंदोलन कर रहे छात्रों के बारे में जानकारी मांगी गई तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि उनके पास इन छात्रों के बारे में जानकारी नहीं है।
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि यह ‘हैरानी’ की बात है कि जेएनयू को उन आंदोलनरत छात्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिनके खिलाफ उसने अवमानना की याचिका दायर की है । दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू से कहा कि वह उन छात्रों की शैक्षणिक जानकारी देने वाला हलफनामा दायर करे, जिनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है ।
बता दें कि फीस बढ़ने के मामले में पिछले सोमवार को दिल्ली पुलिस के निर्देशों के बाद मध्य दिल्ली में तीन मेट्रो स्टेशनों पर बंद किये गये थे। दरअसल , जेएनयू के छात्र फीस बढ़ने के मामले पर ही मार्च कर रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए लुटियन दिल्ली में विभिन्न मुद्दों को लेकर मेट्रों स्टेशनों को बंद किया गया था।
इस मामले में छात्र पिछले कई दिनों से लगातार इस मामले को लेकर मार्च निकाल रहे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। विरोध को दबाने के लिए जेएनयू द्वारा छात्रों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। जिसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेएनयू को फटकार लगाई है।