आम आदमी पार्टी को झटका, पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर की विधायकी रद्द, जानिए क्या है मामला
By भाषा | Published: January 17, 2020 03:59 PM2020-01-17T15:59:31+5:302020-01-17T17:13:33+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2015 के चुनाव में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे गलत जानकारी देने के आरोप में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन रद्द किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2015 के विधानसभा चुनाव में पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर के निर्वाचन को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता से संबंधित गलत जानकारी देने के लिए उनका निर्वाचन खारिज किया गया है। अदालत ने भाजपा के एक नेता की याचिका पर तोमर के चुनाव को खारिज करने का आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा, ‘‘याचिका को मंजूर किया जाता है।’’
तोमर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं और शनिवार को वह त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं। तोमर ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। भाजपा नेता नंदकिशोर गर्ग ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि तोमर का चुनाव ‘‘जानबूझकर तथ्यों को छिपाने, गलत जानकारी देने, गलत घोषणा करने और नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर तथ्यों को छिपाने से वास्तविक रूप से प्रभावित हुआ था।’’
याचिका में कहा गया, ‘‘प्रतिवादी संख्या एक (तोमर) नामांकन दायर करने के समय और उसके बाद खुद को कानून का स्नातक और वकील बताते रहे और इस प्रकार उन्होंने मतदाताओं पर सफलतापूर्वक नाहक प्रभाव डाला, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार है।’’
Delhi High Court quashes election of former Delhi Law Minister and AAP MLA Jitender Singh Tomar from Tri Nagar assembly constituency for wrong declaration of educational qualification in the election affidavit. pic.twitter.com/py0tR62rvO
— ANI (@ANI) January 17, 2020