दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ने फेसबुक और वाट्सऐप की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

By भाषा | Updated: April 8, 2021 12:53 IST2021-04-08T12:53:37+5:302021-04-08T12:53:37+5:30

Delhi High Court judge recused himself from hearing on petitions by Facebook and WhatsApp | दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ने फेसबुक और वाट्सऐप की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ने फेसबुक और वाट्सऐप की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

नयी दिल्ली, आठ अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश ने नयी निजता नीति की जांच के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती देने वाली फेसबुक और वाट्सऐप की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई से बृहस्पतिवार को खुद को अलग कर लिया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस मामले को 12 अप्रैल को किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जाए।

फेसबुक और वाट्सऐप ने आयोग के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें नयी निजता नीति की पड़ताल करने का निर्देश दिया गया है।

आयोग ने 60 दिन के अंदर जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया था।

फेसबुक और वाट्सऐप ने अधिवक्ता तेजस करिया के जरिये दाखिल की गई याचिकाओं में कहा है कि चूंकि वाट्सऐप की निजता नीति का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, लिहाजा आयोग को जांच का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं थी।

आयोग ने जनवरी में वाट्सऐप की नयी निजता नीति से संबंधित समाचारों के आधार पर इसकी पड़ताल करने का फैसला किया था।

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