व्हॉट्सऐप को अवैध रूप से ई-पेपर शेयर करने वाले ग्रुप्स को ब्लॉक करने का आदेश, अखबारों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

By विशाल कुमार | Published: December 28, 2021 11:18 AM2021-12-28T11:18:55+5:302021-12-28T11:24:03+5:30

दैनिक भास्कर और अन्य अखबारों के प्रकाशकों ने यह मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि अवैध रूप से बिना मंजूरी के ई-न्यूजपेपर प्रसारित करने वाले व्हाट्सएप समूहों को ब्लॉक किया जाए।

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व्हॉट्सऐप को अवैध रूप से ई-पेपर शेयर करने वाले ग्रुप्स को ब्लॉक करने का आदेश, अखबारों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Highlightsदैनिक भास्कर और अन्य अखबारों के प्रकाशकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।अवैध रूप से ई-पेपर प्रसारित करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स को ब्लॉक करने की मांग की थी।

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से अपने प्लेटफॉर्म से उन ग्रुप्स को हटाने का निर्देश दिया है जो दैनिक भास्कर कॉर्प लिमिटेड के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों के ऑनलाइन संस्करण को अनधिकृत और अवैध रूप से प्रसारित कर रहे हैं।

दैनिक भास्कर और अन्य अखबारों के प्रकाशकों ने यह मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि अवैध रूप से बिना मंजूरी के ई-न्यूजपेपर प्रसारित करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स को ब्लॉक किया जाए।

व्हाट्सएप ने पहले डीबी कॉर्प लिमिटेड के एक नोटिस के जवाब में, ऐसे समूहों को ब्लॉक करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और अदालत का आदेश लाने की मांग की थी।

अदालत को बताया गया कि डीबी कॉर्प अपनी आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सदस्यता मॉडल पर अपने ई-समाचार पत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। इसी तरह की राहत के लिए कई अन्य अखबार संगठनों ने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

डीबी कॉर्प ने अपने मुकदमे में व्हाट्सएप पर 85 समूहों का नाम दिया और प्रस्तुत किया कि कई अन्य समूह और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जहां उसके ई-समाचार पत्र अनधिकृत और अवैध रूप से साझा किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 मई 2022 को होगी।

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