सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत, अदालत ने कहा- अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए

By विनीत कुमार | Updated: May 11, 2023 12:46 IST2023-05-11T12:31:29+5:302023-05-11T12:46:51+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल के मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में असल शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास ही होनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए।

Delhi Government Vs lg tussle, Supreme Court big decision, says democratic form of government has real power of administration | सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत, अदालत ने कहा- अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: केंद्र से लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल मामले में कोर्ट ने गुरुवार को साफ कर दिया कि दिल्ली में असली शक्ति चुनी हुई सरकार के पास ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली और केंद्र सरकारों के बीच सेवा विवाद के मामले में सर्वसम्मति से फैसला दिया।

कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा हैं। मामले चीफ जस्टिस ने कहा संविधान पीठ जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं है कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि  अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विधानसभा को वह शक्तियां दी गई हैं क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा, 'यदि अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रभावित होता है।'

Web Title: Delhi Government Vs lg tussle, Supreme Court big decision, says democratic form of government has real power of administration

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