दिल्ली सरकार ने वाहन लर्नर लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी तक के लिए बढ़ाई

By भाषा | Updated: November 30, 2021 19:42 IST2021-11-30T19:42:11+5:302021-11-30T19:42:11+5:30

Delhi government extends the validity of vehicle learner's license till January 31 | दिल्ली सरकार ने वाहन लर्नर लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी तक के लिए बढ़ाई

दिल्ली सरकार ने वाहन लर्नर लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी तक के लिए बढ़ाई

नयी दिल्ली, 30 नवंबर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को, उन वाहन सीखने वालों के लाइसेंस (लर्नर लाइसेंस) की वैधता 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दी जिनकी अवधि फरवरी 2020 और नवंबर 2021 के बीच समाप्त हो गई थी। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।

कोविड-19 महामारी और ड्राइविंग परीक्षण में स्लॉट पाने में लोगों को हुई समस्या के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

परिवहन विभाग ने आदेश की प्रति ट्विटर पर साझा की। विभाग की ओर से ट्वीट किया गया, “बहुत सारे अनुरोध प्राप्त होने और दिल्ली लर्निंग लाइसेंस धारकों को ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए स्लॉट मिलने में जो दिक्कतें पेश आईं, उन्हें देखते हुए हमने उन लर्निंग लाइसेंस की वैधता दो महीने के लिए 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 और 30 नवंबर 2021 के बीच समाप्त हो गई थी।”

परिवहन विभाग ने अपने फेसलेस सर्विस मॉडल के तहत ई-लर्नर लाइसेंस सुविधा शुरू की है जो एक आवेदक को अपने घर या कार्यस्थल से ड्राइविंग टेस्ट देने की अनुमति देती है।

लोग लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को विभाग के किसी भी कार्यालय का दौरा किए बिना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए स्लॉट दिए गए हैं। लाइसेंस सफल आवेदकों के पते पर दिया जाता है।

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Web Title: Delhi government extends the validity of vehicle learner's license till January 31

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