दि्लली सरकार ने शराब घरों और क्लबों के आबकारी लाइसेंस की अवधि तीन महीने और बढ़ाई
By भाषा | Published: June 11, 2021 06:12 PM2021-06-11T18:12:39+5:302021-06-11T18:12:39+5:30
नयी दिल्ली, 11 जून दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों, रेस्त्रां-बार और अन्य प्रतिष्ठानों के आबकारी लाइसेंस की अवधि तीन और महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
आबकारी विभाग ने बृहस्पतिवार को एक आदेश में कहा कि सरकार ने नयी आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दे दी है, जो अगले तीन महीने में लागू होने की संभावना है।
बयान में कहा गया है कि आबकारी विभाग 30 जून तक खत्म होने जा रहे लाइसेंस का नवीकरण करेगा।
आदेश में गया है, ''दिल्ली में अधिकृत शराब की सुगम व निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा लाइसेंसों की अवधि एक जुलाई से तीन महीने यानी 31 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
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