दिल्ली आबकारी नीति: लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर शराब परोसने के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं

By भाषा | Published: November 11, 2021 06:46 PM2021-11-11T18:46:57+5:302021-11-11T18:46:57+5:30

Delhi Excise Policy: No need of separate license for serving liquor at licensed places | दिल्ली आबकारी नीति: लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर शराब परोसने के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं

दिल्ली आबकारी नीति: लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर शराब परोसने के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं

नयी दिल्ली, 11 नवंबर दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति के तहत बैंक्विट हॉल, फार्म हाउसों, मोटलों और ऐसे अन्य स्थानों के लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शादी समारोहों, पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने के लिए अस्थायी पी-10 लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।

पी-10 लाइसेंस की जगह एक साल के लिए एल-38 लाइसेंस लेना होगा जिसे 5 से 15 लाख रुपये के शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा और यह राशि लाइसेंस प्राप्त परिसर के आकार पर निर्भर करेगी।

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 2021-22 के लिए नयी आबकारी नीति के तहत एल-38 लाइसेंस के आवेदनों के लिए नियम और शर्तें जारी कीं।

आबकारी आयुक्त ने मंगलवार को जारी नोट में कहा, ‘‘एक वर्ष के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इन स्थानों पर किसी आयोजन के लिए अलग से पी-10 लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।’’

हालांकि एल-38 लाइसेंस धारक एक पत्र जारी करेंगे जिसमें आयोजन की तारीख, अतिथियों की संख्या और अन्य जानकारी देनी होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Delhi Excise Policy: No need of separate license for serving liquor at licensed places

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे