दिल्ली आबकारी नीति: लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर शराब परोसने के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं
By भाषा | Published: November 11, 2021 06:46 PM2021-11-11T18:46:57+5:302021-11-11T18:46:57+5:30
नयी दिल्ली, 11 नवंबर दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति के तहत बैंक्विट हॉल, फार्म हाउसों, मोटलों और ऐसे अन्य स्थानों के लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शादी समारोहों, पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने के लिए अस्थायी पी-10 लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
पी-10 लाइसेंस की जगह एक साल के लिए एल-38 लाइसेंस लेना होगा जिसे 5 से 15 लाख रुपये के शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा और यह राशि लाइसेंस प्राप्त परिसर के आकार पर निर्भर करेगी।
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 2021-22 के लिए नयी आबकारी नीति के तहत एल-38 लाइसेंस के आवेदनों के लिए नियम और शर्तें जारी कीं।
आबकारी आयुक्त ने मंगलवार को जारी नोट में कहा, ‘‘एक वर्ष के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इन स्थानों पर किसी आयोजन के लिए अलग से पी-10 लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।’’
हालांकि एल-38 लाइसेंस धारक एक पत्र जारी करेंगे जिसमें आयोजन की तारीख, अतिथियों की संख्या और अन्य जानकारी देनी होगी।
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