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Delhi Excise Policy: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर नकेल, आबकारी नीति मामले में कब क्या-क्या हुआ

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 27, 2023 21:16 IST

Delhi Excise Policy: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया और सोमवार को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया।

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ठळक मुद्देआम आदमी पार्टी (आप) के नेता को पांच दिनों की हिरासत में उसे सौंपने का अनुरोध किया था। कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।नीति जांच के दायरे में आयी, दिल्ली सरकार ने इसे रद्द किया।

नई दिल्लीः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार को यहां एक अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें चार मार्च तक के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सीबीआई और सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कुछ देर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सीबीआई ने अदालत से आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को पांच दिनों की हिरासत में उसे सौंपने का अनुरोध किया था। सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति (अब रद्द की जा चुकी) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले, अदालत में एक घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के वकील ने कहा कि (तत्कालीन) उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में बदलावों को मंजूरी दी थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी निर्वाचित सरकार के पीछे पड़ी हुई है। सिसोदिया ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी रिमांड के लिए सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया।

सिसोदिया के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए अदालत से कहा, ‘‘मैं वित्त मंत्री हूं। मुझे बजट पेश करना है...कल ऐसा क्या बदल गया कि वित्त मंत्री को हिरासत में रखना है? क्या वह आगे उपलब्ध नहीं रहेंगे? या यह गिरफ्तारी छिपे हुए मकसद को लेकर की गई? यह मामला एक व्यक्ति और संस्था पर हमला है।’’ उन्होंने कहा,‘‘यह रिमांड से इनकार करने का एक उपयुक्त मामला है।’’

उन्होंने दलील दी कि सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के सदस्य के तौर पर कार्य किया और इसलिए फैसले के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ना ही उस फैसले पर सवाल उठाया जा सकता है। वहीं, जांच एजेंसी के वकील ने दलील दी कि गिरफ्तार किये गये उपमुख्यमंत्री को हिरासत में रख कर मामले में पूछताछ करने की जरूरत है।

सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने दावा किया है कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से यह पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फैसले लिये थे। सिसोदिया के वकील ने हिरासत में सौंपने संबंधी जांच एजेंसी के अनुरोध का विरोध करते हुए दलील दी कि सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन बदले थे, लेकिन यह अपराध नहीं है।

वकील ने कहा कि उपराज्यपाल से सुझाव लेने के बाद नीति लागू की गई थी और चूंकि इसके लिए परामर्श की जरूरत थी, इसलिए साजिश की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने हर चीज खुली रखने की कोशिश की।’’ इससे पहले, सीबीआई सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू अदालत लेकर आयी। अदालत परिसर के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में घटनाक्रमः

17 नवंबर 2021 : दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 लागू की।

31 जुलाई 2022 : नीति जांच के दायरे में आयी, दिल्ली सरकार ने इसे रद्द किया।

17 अगस्त 2022 : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

19 अगस्त 2022 : सीबीआई ने यहां सिसोदिया के परिसर पर तलाशी ली।

22 अगस्त 2022 : ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से निकला धन शोधन का मामला दर्ज किया।

17 अक्टूबर 2022 : सीबीआई अधिकारियों ने करीब आठ घंटे तक सिसोदिया से पूछताछ की।

25 नवंबर 2022 : सीबीआई ने मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

15 दिसंबर 2022 : अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।

18 फरवरी 2023 : सीबीआई ने सिसोदिया को सम्मन भेजा।

26 फरवरी 2023 : सीबीआई ने कई घंटे तक पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया।

27 फरवरी 2023 : सीबीआई की विशेष अदालत ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए एजेंसी की पांच दिन की हिरासत में भेजा।

टॅग्स :मनीष सिसोदियादिल्ली सरकारसीबीआई
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