दिल्ली की अदालत ने आंतक वित्तपोषण मामले में लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

By भाषा | Updated: February 6, 2021 22:14 IST2021-02-06T22:14:55+5:302021-02-06T22:14:55+5:30

Delhi court issues arrest warrant against LeT leader Hafiz Saeed in terror financing case | दिल्ली की अदालत ने आंतक वित्तपोषण मामले में लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

दिल्ली की अदालत ने आंतक वित्तपोषण मामले में लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

नयी दिल्ली, छह फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर में आंतक वित्तपोषण से संबंधित धनशोधन मामले में शनिवार को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

सईद मुंबई हमले का भी मुख्य साजिशकर्ता है।

विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सईद के के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

अदालत ने इसके साथ ही तीन सह अभियुक्तों कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वताली, अलगाववादी अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश और संयुक्त अरब अमीरात से ताल्लुक रखनेवाले व्यवसायी नवल किशोर कपूर को भी अदालत के समक्ष पेशी के लिए वारंट जारी किए जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में हैं।

इसने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन के आरोपों में दाखिल किए गए आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए।

न्यायाधीश ने वताली की कंपनी के प्रतिनिधियों को भी समन जारी किए जिनका बतौर आरोपी इस मामले में नाम आया है।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने जम्मू-कश्मीर में विध्वंसक एवं अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची।

राणा ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने कार्यकर्ताओं का नेटवर्क स्थापित किया, जिसका वित्तपोषण हवाला के जरिए पाकिस्तानी एजेंसियों ने किया। इसमें स्थानीय स्तर पर भी तथा विदेशों से भी चंदा जुटाया गया।

कश्मीर घाटी में समस्याएं खड़ी करने और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के चलते सईद, हिज्बुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन एवं अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा की जा रही जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमा दर्ज किया था।

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Web Title: Delhi court issues arrest warrant against LeT leader Hafiz Saeed in terror financing case

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