नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में संक्रमण दर पांच प्रतिशत से ऊपर जा पहुंचा है, ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। वहीं दिल्ली मेट्रो और बसों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए गए है। देखें पूरी लिस्ट-
1. दिल्ली में अब हर शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू लागू रहेगा। केवल बेहद जरूरी सेवाओं को इससे छूट रहेगी।
2. दिल्ली में एक बार फिर बस औऱ मेट्रो पूरी क्षमता के साथ दौड़ सकेंगे। हालांकि, सभी सवार लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा फैसला मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर बढ़ी भीड़ को कम करने के लिए लिया गया है। पहले इसे 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने के निर्देश जारी किए गए थे।
3. जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी अधिकारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्राइवेट ऑफिस के 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे।
4. फूड डिलीवरी, दवाओं की डिलीवरी सहित जरूरी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।
5. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू सहित येलो अलर्ट के तहत घोषित की गई पाबंदियां भी पहले की तरह जारी रहेंगी।
बता दें कि दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 4,099 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 6.46 प्रतिशत दर्ज की गई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि शहर में मंगलवार को संक्रमण के नए मामले 5000 से अधिक हो सकते हैं और संक्रमम दर 8 प्रतिशत से ऊपर होगा। मामलों के लिए कोरोना वायरस का नया वेरिएंट 'ओमीक्रोन' जिम्मेदार है।
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक, 'ओमीक्रोन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 8-10 दिनों में लगभग 11000 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से लगभग 350 मरीज अस्पताल में हैं। केवल 124 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है और 7 वेंटिलेटर पर हैं।'