दिल्ली की सीमाएं एक हफ्ते के लिए सील कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जरूरी सुविधाओं के लिए पास जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली के बॉर्डर खोलने पर जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 19,844 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 की वजह से राज्य में अब तक 473 लोगों ने दम तोड़ा है।
अरविंद केजरीवाल ने कार और दो पहिया वाहनों पर बैठने वाले सवारियों की सख्या को लेकर लागू पाबंदी भी हटाने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद सरकार हर चुनौती के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली सीमाओं को खोलने पर सुझाव मांगे हैं। दिल्लीवासी सीमा खोले जाने के बारे में व्हाट्सऐप नंबर 8800007722 पर, या ईमेल पते delhicm.suggestions@gmail.com पर शुक्रवार शाम तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश में अनलॉक-1 को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों को खोलने का निर्णय राज्य सरकारों दे दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अब भी प्रतिबंध बरकरार है। खासकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जहां पिछले कुछ समय से कोविद-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
दिल्ली-नोएडा की सीमाओं को अभी रहेंगी बंद
गौतम बौद्ध नगर प्रशासन के अनुसार, यातायात के लिए अंतर-राज्यीय सीमाएं खोलने के लिए केंद्र की मंजूरी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी से लोगों के आवागमन के लिए नोएडा-दिल्ली सीमा सील रहेगी। रविवार को नोएडा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन-5 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को रिपोर्ट दी कि पिछले 20 दिनों में कोविड-19 के जितने मामले मिले हैं, उन मामलों में से 42 प्रतिशत में संक्रमण का स्रोत दिल्ली को पाया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के साथ परामर्श एवं सहमति के उपरांत जनहित में निर्णय लिया गया है, कि नोएडा- दिल्ली सीमा को पूर्व की भांति सील रखा जाए।
दिल्ली से नोएडा में प्रवेश वैध पास के आधार पर ही होगा। 21 अप्रैल को दिल्ली-नोएडा सीमा को सील कर दिया गया था और सिर्फ आवश्यक सेवाओं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पास के अलावा वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया।