CJI पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी का मुकदमा बंद
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 19, 2019 08:05 AM2019-09-19T08:05:19+5:302019-09-19T08:05:19+5:30
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। हरियाणा के रहने वाले 31 वर्षीय नवीन कुमार ने महिला कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला ने उससे 50,000 रुपये लिए।
दिल्ली की एक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले को बंद कर दिया है। यह फैसला दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। कुछ दिनों पहले शिकायतकर्ता ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वो इस मामले को आगे कोई विधिक कार्यवाई नहीं चाहते हैं।
गौरतलब है कि ये वही महिला कर्मचारी है जिसने अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। यौन उत्पीड़न के मामले की जांच जस्टिस एसए बोवडे के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पैनल ने की थी। पैनल को इन आरोपों में कोई ठोस बात नजर नहीं आई। इसके बाद पैनल ने सीजेआई को क्लीन चिट दे दी थी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उस वक्त कोर्ट में हरियाणा के 31 वर्षीय नवीन कुमार भी मौजूद थे जिन्होंने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हरियाणा के रहने वाले 31 वर्षीय नवीन कुमार ने महिला कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला ने उससे 50,000 रुपये लिए।
तिलक मार्ग स्थित पुलिस स्टेशन ने 3 मार्च को कुमार की शिकायत पर महिला के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान 10 मार्च को महिला को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। महिला को 12 मार्च को जमानत मिल गई थी और 14 मार्च को मामला दिल्ली पुलिस की अपराध साखा को सौंप दिया गया था।