Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार सख्त, इन नियमों का उल्लघंन करने पर जेब होगी खाली, लगेगा 20 हजार तक का जुर्माना

By अंजली चौहान | Updated: November 16, 2024 08:11 IST2024-11-16T08:09:09+5:302024-11-16T08:11:20+5:30

Delhi Air Pollution: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत लागू होने वाली इस कार्रवाई का उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है, जो खराब वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

Delhi Air Pollution Ban on BS-III petrol BS-IV diesel 4-wheelers violators file up to Rs 20 thousand | Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार सख्त, इन नियमों का उल्लघंन करने पर जेब होगी खाली, लगेगा 20 हजार तक का जुर्माना

Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार सख्त, इन नियमों का उल्लघंन करने पर जेब होगी खाली, लगेगा 20 हजार तक का जुर्माना

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार अब सख्त हो गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई कड़े नियम लागू किए है जिनका उल्लघंन करने पर हजारों का जुर्माना देना होगा। जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 

आदेश में कहा गया है, "दिल्ली में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल LMV (चार पहिया वाहन) नहीं चलेंगे। दिल्ली में BS-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में पंजीकृत डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (MGV) नहीं चलेंगे, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हैं या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।"

आदेश में कहा गया है, "दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हैं/आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों/टेम्पो ट्रैवलर को छोड़कर)।"

आदेश में कहा गया है, "उपरोक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना है।"

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता के 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने के बाद जीआरएपी-III के कार्यान्वयन का निर्देश दिया। 

जीआरएपी-III के तहत उपायों में सड़कों की सफाई तेज करना, पीक ट्रैफिक घंटों से पहले धूल दबाने वाले पदार्थों से रोजाना पानी का छिड़काव करना और एकत्रित धूल का उचित निपटान करना शामिल है। इन उपायों के तहत तोड़फोड़, खुदाई और निर्माण कचरे के परिवहन जैसी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध है। 

GRAP राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण को संबोधित करने वाली एक स्तरीय योजना है, जिसमें वायु गुणवत्ता स्तरों के आधार पर चार चरण हैं: चरण I ('खराब'), चरण II ('बहुत खराब'), चरण III ('गंभीर'), और चरण IV ('गंभीर प्लस')। इस वर्ष, चरण III को 2023 की तुलना में बाद में लागू किया गया था, जब इसे 2 नवंबर को सक्रिय किया गया था।

गौरतलब है कि नए नियमों के तहत कई श्रेणियों के वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है।

1- दिल्ली के बाहर से डीजल लाइट कमर्शियल वाहन (एलसीवी): बीएस-III मानकों या उससे कम मानकों वाले एलसीवी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते, जब तक कि वे आवश्यक वस्तुओं को न ले जा रहे हों।

2- बीएस-III डीजल मीडियम गुड्स वाहन (एमजीवी): दिल्ली में पंजीकृत ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध है, जब तक कि वे आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं का परिवहन न करते हों।

3- बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल लाइट मोटर वाहन (एलएमवी): इन श्रेणियों में आने वाली पुरानी कारें और चार पहिया वाहन दिल्ली में नहीं चल सकते।

4- एनसीआर राज्यों से अंतरराज्यीय बसें: केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI डीजल बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति है, जबकि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसों को छूट दी गई है।

Web Title: Delhi Air Pollution Ban on BS-III petrol BS-IV diesel 4-wheelers violators file up to Rs 20 thousand

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