महाराष्ट्र में मरीजों की अवांछित प्राथमिकी से चिकित्सकों को बचाने के लिए प्रकोष्ठ बनाने का फैसला

By भाषा | Published: July 13, 2021 08:24 PM2021-07-13T20:24:37+5:302021-07-13T20:24:37+5:30

Decision to set up cell to protect doctors from unwanted FIRs of patients in Maharashtra | महाराष्ट्र में मरीजों की अवांछित प्राथमिकी से चिकित्सकों को बचाने के लिए प्रकोष्ठ बनाने का फैसला

महाराष्ट्र में मरीजों की अवांछित प्राथमिकी से चिकित्सकों को बचाने के लिए प्रकोष्ठ बनाने का फैसला

मुंबई, 13 जुलाई महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को मंगलवार को बताया कि उसने मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा दर्ज कराई जाने वाली अवांछित पुलिस शिकायतों से चिकित्सकों को बचाने के लिए विशेषज्ञों का एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने का फैसला किया है।

इस महीने की शुरूआत में, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ से कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों के खिलाफ दर्ज लापरवाही बरतने की शिकायतों की जांच केलिए एक प्रकोष्ठ बनाने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा था कि यदि प्रकोष्ठ को प्रथम दृष्टया लगेगा कि शिकायत वास्तविक है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

महाधिवक्ता ने मंगलवार को पीठ को बताया कि महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक की यह राय है कि इस उद्देश्य के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाने की जरूरत है।

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ते हैं। इस विषय पर कोई अंतिम फैसला करिए। ’’

अदालत डॉ राजीव जोशी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर ही थी, जिसके जरिए स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा रोकने में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

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Web Title: Decision to set up cell to protect doctors from unwanted FIRs of patients in Maharashtra

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