उप्र में अप्रचलित और अनुपयोगी 312 अधिनियमों को निरस्त करने का फैसला
By भाषा | Updated: August 2, 2021 23:39 IST2021-08-02T23:39:45+5:302021-08-02T23:39:45+5:30

उप्र में अप्रचलित और अनुपयोगी 312 अधिनियमों को निरस्त करने का फैसला
लखनऊ, दो अगस्त उत्तर प्रदेश सरकार ने 312 अप्रचलित और अप्रासंगिक अधिनियमों (कानूनों) को निरस्त करने का निर्णय लिया है और सोमवार को मंत्रिपरिषद ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2021' के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उनके अनुसार राज्य में कुल 312 अधिनियमों को निरस्त करने के संबंध में शासन के विभिन्न विभागों से अनापत्ति मिली थी जो मौजूदा समय में अप्रचलित और अनुपयोगी हैं। प्रवक्ता का कहना था कि चूंकि वर्तमान में राज्य का विधानमंडल सत्र नहीं चल रहा है इसलिए मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद नागरिकों की सुविधा के लिए 312 अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा।
प्रवक्ता के मुताबिक इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने होमगार्ड़स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने से पूर्व मृत्यु की दशा में उनके नॉमिनी/ उत्तराधिकारी को अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में उनको पांच लाख रुपये की सहायता राशि तथा एक अंग अथवा एक आंख की पूर्ण रूप से हानि होने की दशा में 2.5 लाख रुपये की सहायता धनराशि दिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। यह व्यवस्था छह दिसम्बर, 2020 से लागू होगी।
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