दलित भोजनमाता प्रकरण : 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
By भाषा | Updated: December 31, 2021 15:05 IST2021-12-31T15:05:52+5:302021-12-31T15:05:52+5:30

दलित भोजनमाता प्रकरण : 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
पिथौरागढ़ (उत्तराखंड), 31 दिसंबर उत्तराखंड के चंपावत जिले के माध्यमिक विद्यालय में एक दलित महिला रसोइया द्वारा बनाए मध्याह्न भोजन को उच्च जाति के छात्रों द्वारा खाने से इनकार करने के बाद रसोइया को बर्खास्त करने के मामले में 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि जिन 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें से छह की पहचान महेश चौराकोटी, दीपा जोशी, बबलू गहटोरी, सतीश चंद्र, नागेंद्र जोशी और शंकर दत्त के तौर पर हुई है।
‘सुखी डांग इंटर कॉलेज’ की बर्खास्त 'भोजन माता' (रसोइया) सुनीता देवी की शिकायत के आधार पर इन लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पिंचा ने बताया कि सभी आरोपी सुखी डांग और उसके आसपास के गांवों के हैं। अभी तक मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।