दाभोलकर हत्याकांड: आरोप तय करने पर बहस तीन सितंबर तक टली
By भाषा | Published: August 20, 2021 10:10 PM2021-08-20T22:10:13+5:302021-08-20T22:10:13+5:30
पुणे की निचली अदालत ने तर्कवादी डॉ नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में आरोप तय करने के लिए दलीलों पर सुनवाई शुक्रवार को तीन सितंबर तक स्थगित कर दी। बचाव पक्ष के एक वकील ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। आरोप तय करने पर बहस शुक्रवार को शुरू होने की संभावना थी। इसके बाद मुकदमा शुरू होता। बचाव पक्ष के वकील प्रकाश सालसिंगिकर ने कहा कि आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े की जमानत याचिका अदालत में लंबित है। उन्होंने कहा, "हमने स्पष्टीकरण मांगते हुए एक आवेदन दिया है कि क्या सीबीआई फोरेंसिक विज्ञान विभाग, गुजरात के निदेशक द्वारा दी गई फोरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहती है। सीबीआई ने 2017 में एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, हालांकि, बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें निर्देश दिए जाने तक इसे प्रस्तुत नहीं करने को कहा था।’’ उन्होंने कहा कि जमानत याचिका पर दलीलों पर बहस के साथ-साथ आरोप तय करने के लिए होने वाली दलीलों के लिए यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। विशेष अभियोजक प्रकाश सूर्यवंशी ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों से कहा कि वह इस मुद्दे पर अभियोजन पक्ष का जवाब नहीं मांगेंगे, लेकिन आरोप तय करने पर सुनवाई तीन सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
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