बिहार विधानसभा में पास हुआ अपराध नियंत्रण विधेयक, मिलेगी अपराध आतंक विरोधी कार्रवाई में मदद

By एस पी सिन्हा | Published: February 29, 2024 04:43 PM2024-02-29T16:43:25+5:302024-02-29T16:44:14+5:30

विधानमंडल से इस बिल के पास होने के बाद उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर नया कानून लागू हो जाएगा। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्षी विधायकों ने विरोध भी किया।

Crime Control Bill passed in Bihar Assembly, will help in anti-crime and terrorism action | बिहार विधानसभा में पास हुआ अपराध नियंत्रण विधेयक, मिलेगी अपराध आतंक विरोधी कार्रवाई में मदद

बिहार विधानसभा में पास हुआ अपराध नियंत्रण विधेयक, मिलेगी अपराध आतंक विरोधी कार्रवाई में मदद

Highlightsबिहार विधानसभा में आज बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पेश किया गयाप्रभारी मंत्री गृह बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने इस बिल को सदन में पेश कियासदन में बहुमत से इस विधेयक को पास कर दिया गया

पटना:बिहार विधानसभा में आज बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पेश किया गया। प्रभारी मंत्री गृह बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने इस बिल को सदन में पेश किया। सदन में बहुमत से इस विधेयक को पास कर दिया गया। विधानमंडल से इस बिल के पास होने के बाद उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर नया कानून लागू हो जाएगा। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्षी विधायकों ने विरोध भी किया।

विधानसभा में मंत्री ने कहा कि राज्य के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण स्थानों, रेलवे परिसर, बस स्टैंड, खेल मैदान, सार्वजनिक संस्था, बैंक परिसर आदि जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम होगा। इससे अपराध आतंक विरोधी कार्रवाई में मदद मिलेगी। विधेयक में 10 धाराएं शामिल की गई हैं। 30 दिनों तक सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रहेगा। 

उन्होंने कहा कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 लाने के पीछे सरकार के उद्देश्य यह है कि वर्तमान में अपराध की शैली और प्रकार दोनों बदल गए हैं। बदलते दौर में 33 साल पुराने पुलिस अधिनियम से अपराध रोकने में परेशानी हो रही थी। लिहाजा नया विधेयक लाया गया है। 

प्रभारी मंत्री ने कहा कि चार दशक वर्ष पूर्व अपराध नियंत्रण अधिनियम की परिकल्पना की गई थी। तब इस तरह के अपराध नहीं होते थे। राज्य सरकार ने बदलती स्थिति को देखते हुए, जनमानस के अनुरूप नया अधिनियम लाई है। राज्य के नागरिकों मे असुरक्षा की भावना विकसित न हो और अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार नया विधेयक लाई है। नए विधेयक लागू होने के बाद जिलाधिकारी अपराधियों पर कार्रवाई करने, उन पर अंकुश लगाने मे सक्षम होंगे। 

मंत्री ने कहा कि लोक सुरक्षा समिति इसपर नियंत्रण रखेगी। अगर संस्थान तीस दिनों के भीतर विधेयक के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो अर्थ दंड लगाया जाएगा। लोक व्यवस्था संधारण के उद्देश्य और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है। 

इस दौरान सदन में मौजूद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बालू माफिया हों या शराब माफिया या फिर जमीन माफिया या महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, इस कानून के लागू होने के बाद बिहार से  माफिया राज खत्म हो जाएगा। इस दौरान विपक्ष की तरफ से इसपर चर्चा कराने की मांग की गई।

हालांकि बाद में ध्वनिमत से यह बिल विधानसभा से पास हो गया। इस कानून के लागू होने के बाद बिहार में शराब, बालू और जमीन माफिया के अलावे अन्य तरह के आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वालों को पुलिस सीधे जेल में डालेगी।

Web Title: Crime Control Bill passed in Bihar Assembly, will help in anti-crime and terrorism action

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