श्मशान हादसा: आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश, मुआवजा दस लाख रूपये 

By भाषा | Published: January 5, 2021 01:27 PM2021-01-05T13:27:20+5:302021-01-05T13:27:20+5:30

Cremation accident: Instructions to take action against the accused under Rasuka, compensation of ten lakh rupees | श्मशान हादसा: आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश, मुआवजा दस लाख रूपये 

श्मशान हादसा: आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश, मुआवजा दस लाख रूपये 

लखनऊ,  पांच जनवरी  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मुरादनगर हादसा मामले में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदान किये जाने की घोषणा की है। उन्होंने प्रत्येक आवासहीन प्रभावित परिवार को एक आवास उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा की है।

 मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य से सरकारी धन को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित ठेकेदार तथा अभियंताओं से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस हादसे के अभियुक्तों के विरुद्ध एनएसए (रासुका) के तहत भी कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये हैं।

रविवार को हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी तथा कई अन्य घायल हो गये थे। हादसे के बाद ईओ निहारिका चौहान, ठेकेदार अजय त्यागी, जेई चंद्रपाल व सुपरवाइजर आशीष समेत अन्य के खिलाफ गैरइरादतन हत्या की धाराओं के तहत रविवार रात में ही मामला दर्ज किया गया था।

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Web Title: Cremation accident: Instructions to take action against the accused under Rasuka, compensation of ten lakh rupees

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