कोरोना वायरस: नगालैंड के दीमापुर को किया गया पूरी तरह बंद, दुकानों के साथ लोगों और वाहनों की आवाजाही पर भी लगी पाबंदी
By भाषा | Published: April 1, 2020 02:54 PM2020-04-01T14:54:21+5:302020-04-01T14:55:13+5:30
इन उपायों के तहत ये पाबंदियां एक अप्रैल की सुबह छह बजे से तीन अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक लागू रहेंगी।
कोहिमा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में घोषित किये गये 21 दिनों के लॉकडाउन के पहले सप्ताह के समाप्त होने पर नगालैंड में दीमापुर के जिला प्रशासन ने सभी दुकानों, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिये है।
प्रशासन ने बुधवार की सुबह छह बजे से 66 घंटों के लिए लोगों और वाहनों की आवाजाही पर पाबंदियां भी लगाई है। दीमापुर के उपायुक्त अनूप खींची द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नागालैंड सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक प्रभावी और तत्काल उपाय किये गये है।
इन उपायों के तहत ये पाबंदियां एक अप्रैल की सुबह छह बजे से तीन अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक लागू रहेंगी। एक अलग आदेश में दीमापुर के पुलिस आयुक्त रोथिहु टेटेसेओ ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक मेलजोल से दूरी रखने और खुद को पृथक रखने के लिए कड़ी पाबंदियां लगाई जा रही है।
हालांकि उन्होंने कहा कि सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और चिकित्साकर्मियों, बैंक, कोषागार, बिजली, पीएचईडी, दूरसंचार, आवश्यक वस्तुओं के लिए वाहनों की आवाजाही और मीडिया को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है।