बेंगलुरु में एक परियोजना की एनजीटी द्वारा रद्द पर्यावरणीय मंजूरी में न्यायालय का यथास्थिति का आदेश
By भाषा | Updated: August 27, 2021 20:02 IST2021-08-27T20:02:03+5:302021-08-27T20:02:03+5:30

बेंगलुरु में एक परियोजना की एनजीटी द्वारा रद्द पर्यावरणीय मंजूरी में न्यायालय का यथास्थिति का आदेश
उच्चतम न्यायालय ने बेंगलुरु में गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड और वंडर प्रोजेक्ट्स डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए जा रही एक बहुमंजिला परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) रद्द करने और इसे तत्काल गिराने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक पीठ ने केंद्र, कर्नाटक, बेंगलोर विकास प्राधिकरण, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका और अन्य को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में उनका उत्तर मांगा है। पीठ ने कहा, “इस बीच, यथा स्थिति, जो आज है उसे सभी पक्षों द्वारा कायम रखा जाएगा।”यह निर्देश गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड और वंडर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर आया है। याचिका में उन्होंने एनजीटी के 30 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने बेंगलुरु में उनकी बहुमंजिला परियोजना को दी गई ईसी को रद्द करने तथा ढांचे को तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। हरित अधिकरण ने परियोजना के प्रवर्तकों पर 31 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था और कहा था कि इस रकम का इस्तेमाल ढांचे को ध्वस्त करने, क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में लाने, काईकोंडाराहल्ली झील और उसके आसपास के इलाके के पुनरोद्धार के लिये किया जाएगा।
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