अनिल अंबानी व अन्य के खिलाफ एरिक्सन अवमानना याचिका पर न्यायालय आज सुनाएगा फैसला

By भाषा | Updated: February 20, 2019 05:38 IST2019-02-20T05:38:57+5:302019-02-20T05:38:57+5:30

रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर तीन अवमानना याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को फैसला सुनाएगा।

court will hear tomorrow on ericsson contempt petition against anil ambani and others | अनिल अंबानी व अन्य के खिलाफ एरिक्सन अवमानना याचिका पर न्यायालय आज सुनाएगा फैसला

अनिल अंबानी व अन्य के खिलाफ एरिक्सन अवमानना याचिका पर न्यायालय आज सुनाएगा फैसला

रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर तीन अवमानना याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को फैसला सुनाएगा। 

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने 13 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जब एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान सौदे में निवेश के लिये रकम है लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाये का भुगतान करने में असमर्थ हैं। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया था। 

अंबानी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि बड़े भाई मुकेश अंबानी ने नेतृत्व वाली रिलायंस जियो के साथ संपदा की बिक्री का सौदा विफल होने के बाद उनकी कंपनी दिवालियेपन के लिये कार्यवाही कर रही है ऐसे में रकम पर उसका नियंत्रण नहीं है। 

रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने अदालत को बताया था कि उसने एरिक्सन के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ‘‘जमीन आसमान एक कर दिये’’ लेकिन वह रकम नहीं चुका पाया क्योंकि जियो के साथ उसका सौदा नहीं हो पाया। 

यह अवमानना याचिका अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायंस इंफ्राटेल की अध्यक्ष छाया विरानी और एसबीआई अध्यक्ष के खिलाफ दायर की गई थी। 

Web Title: court will hear tomorrow on ericsson contempt petition against anil ambani and others

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