अदालत ने धन शोधन मामले में यूनिटेक के प्रोमोटर्स के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

By भाषा | Updated: December 23, 2021 20:25 IST2021-12-23T20:25:24+5:302021-12-23T20:25:24+5:30

Court takes cognizance of charge sheet against Unitech promoters in money laundering case | अदालत ने धन शोधन मामले में यूनिटेक के प्रोमोटर्स के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

अदालत ने धन शोधन मामले में यूनिटेक के प्रोमोटर्स के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में यूनिटेक ग्रुप के पूर्व प्रोमोटर्स और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने बुधवार को ईडी के अभियोजक की शिकायत पर संज्ञान लिया, जो एजेंसी के आरोपपत्र के समान है। यह शिकायत प्रोमोटर्स रमेश चन्द्रा और उनकी बहू प्रीति चन्द्रा और कार्नोसाइट ग्रुप के राजेश मलिक के खिलाफ की गई है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालत के समक्ष रखे गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, मैं पीएमएलए के प्रावधान 3 और 4 के तहत हुए दंडनीय अपराध पर संज्ञान लेता हूं। आरोपियों को अगली सुनवाई के लिए सम्मन करें।’’

फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद तीनों आरोपी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए।

न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च, 2022 की तारीख तय की है।

प्रीति चन्द्रा जेल में बंद यूनिटेक के प्रोमोटर संजय चन्द्रा की पत्नी हैं।

संजय चन्द्रा और उनके भाई अजय चन्द्रा पर खरीददारों के धन का गबन करने का आरोप है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के तिहाड़ जेल से उनके स्थानांतरण के निर्देश के बाद दोनों मुंबई की तालोजा जेल में बंद हैं।

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Web Title: Court takes cognizance of charge sheet against Unitech promoters in money laundering case

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