शुभेंदु अधिकारी व उनके भाई के खिलाफ तिरपाल घोटाला मामले में कार्यवाही पर अदालत की रोक

By भाषा | Updated: October 4, 2021 22:56 IST2021-10-04T22:56:07+5:302021-10-04T22:56:07+5:30

Court stays proceedings against Shubhendu Adhikari and his brother in tarpaulin scam case | शुभेंदु अधिकारी व उनके भाई के खिलाफ तिरपाल घोटाला मामले में कार्यवाही पर अदालत की रोक

शुभेंदु अधिकारी व उनके भाई के खिलाफ तिरपाल घोटाला मामले में कार्यवाही पर अदालत की रोक

कोलकाता, चार अक्टूबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु के खिलाफ कथित तिरपाल चोरी के मामले में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का सोमवार को आदेश दिया।

अंतरिम आदेश पारित करते हुए, न्यायमूर्ति कौशिक चंद ने कहा कि इस आपराधिक मामले के राजनीतिक पहलुओं को खारिज नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने आदेश दिया कि पूजा अवकाश के छह सप्ताह बाद तक पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोंटाई के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आगे की सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी।

अदालत ने निर्देश दिया कि पूजा अवकाश के बाद दो हफ्ते के अंदर प्रतिवादी पक्ष हलफनामा दाखिल कर सकता है। शुभेंदु और सौमेंदु ने याचिका दायर कर कोंटाई थाने में दर्ज मामले के संबंध में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया है।

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Web Title: Court stays proceedings against Shubhendu Adhikari and his brother in tarpaulin scam case

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