अदालत ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में पूर्व आईएएस की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
By भाषा | Updated: June 26, 2021 00:26 IST2021-06-26T00:26:05+5:302021-06-26T00:26:05+5:30

अदालत ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में पूर्व आईएएस की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
प्रयागराज, 25 जून इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर नौ अगस्त तक रोक लगा दी है और इस संबंध में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
सिंह पर कानपुर के कल्याणपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। उन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने सिंह की याचिका पर आदेश सुनाया और याची को विवेचना मे सहयोग करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने सरकार को छूट दी है कि यदि याची विवेचना मे सहयोग नहीं करता तो वह अंतरिम आदेश को चुनौती दे सकती है।
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