यात्रियों की सुरक्षा के लिये बसों में सीसीटीवी कैमरे, पुलिस की तैनाती पर दिल्ली HC ने मांगा जवाब
By भाषा | Published: November 28, 2019 07:30 PM2019-11-28T19:30:23+5:302019-11-28T19:30:23+5:30
एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ने बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिये कोई कदम नहीं उठाया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस जनहित याचिका पर आप सरकार, उसके परिवहन विभाग और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जिसमें शहर में चलने वाली सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे और एक पुलिसकर्मी की तैनाती का निर्देश देने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यात्री, खासकर महिला यात्री बसों में सुरक्षित नहीं है। ये बसे “छेड़खानी” करने वालों, झपटमारी और चोरी का अड्डा बन गई हैं।
एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ने बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिये कोई कदम नहीं उठाया है। याचिका में दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पुलिसकर्मी की तैनाती करे और सीसीटीवी कैमरे लगवाए।