अदालत ने मानहानि का मुकदमा खारिज करने की सोमनाथ भारती की अर्जी पर महिला पत्रकार से जवाब मांगा
By भाषा | Updated: January 13, 2021 00:43 IST2021-01-13T00:43:04+5:302021-01-13T00:43:04+5:30

अदालत ने मानहानि का मुकदमा खारिज करने की सोमनाथ भारती की अर्जी पर महिला पत्रकार से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, 12 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला पत्रकार द्वारा दर्ज कराये गये मानहानि के मामले को खारिज करने की आप विधायक सोमनाथ भारती की याचिका पर उन से (पत्रकार से) जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने अभियोजन पक्ष और पत्रकार रंजना द्विवेद्वी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।
भारती ने निचली अदालत के 24 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने पत्रकार की मानहानि संबंधी शिकायत पर भारत के विरुद्ध आरोप निर्धारण का आदेश दिया था। नवंबर, 2018 में टीवी बहस मे दोनों के बीच तीखी टीका-टिप्पणी हुई थी।
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