अदालत ने एनसीआईएसएम अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

By भाषा | Published: September 1, 2021 07:17 PM2021-09-01T19:17:23+5:302021-09-01T19:17:23+5:30

Court seeks response from Center on plea against appointment of NCISM president | अदालत ने एनसीआईएसएम अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

अदालत ने एनसीआईएसएम अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पूर्ववर्ती ‘भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद’ के पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश त्यागी की एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके पास स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग कानून, 2020 (एनसीआईएसएम कानून) के तहत जरूरी है। याचिका में कहा गया, ‘‘प्रतिवादी संख्या 2 (आयोग) देश में भारतीय चिकित्सा की शिक्षा और विनियमन से संबंधित सभी मामलों के लिए एक शासी निकाय है। यदि किसी अपात्र व्यक्ति को ऐसे महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है तो इससे बड़ी संख्या में लोगों, छात्रों, भारतीय चिकित्सा व्यवसायियों के हित, प्रतिकूल और गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।’’ याचिका में यह दावा किया गया है कि यदि नियुक्ति को बरकरार रखा जाता है, तो यह आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में गलत मिसाल कायम करेगा। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि नियुक्ति से पहले अधिकारियों द्वारा कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया और पद के लिए आवेदन करने की पूरी कवायद महज एक दिखावा थी। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।

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Web Title: Court seeks response from Center on plea against appointment of NCISM president

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