बलात्कार मामले में लोजपा सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

By भाषा | Updated: September 23, 2021 21:16 IST2021-09-23T21:16:02+5:302021-09-23T21:16:02+5:30

Court reserves verdict on anticipatory bail of LJP MP Prince Raj in rape case | बलात्कार मामले में लोजपा सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

बलात्कार मामले में लोजपा सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, 23 सितंबर दिल्ली की अदालत लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सांसद प्रिंस राज की बलात्कार के एक मामले में राहत का अनुरोध करने वाली याचिका पर शनिवार को फैसला सुनाएगी।

विशेष न्यायाधीश विकास धुल ने राज और दिल्ली पुलिस के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सांसद की अग्रिम जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

दलीलें पेश करते हुए पुलिस ने आवेदन का विरोध किया और पूछताछ के लिए राज को हिरासत में देने की मांग की।

राज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पहवा ने अदालत को बताया कि कथित पीड़िता ने जिस तारीख को घटना होने दावा किया है उस दिन राज के सरकारी आवास के आगंतुक रजिस्टर में उसकी कोई एंट्री नहीं है।

उन्होंने अदालत को बताया कि कथित पीड़िता और उसका पुरुष मित्र उनके मुवक्किल को 2020 से ही ब्लैकमेल कर रहे थे और उससे धन ऐंठ रहे थे।

दिवंगत नेता रामविलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के चचेरे भाई राज बिहार की समस्तीपुर सीट से सांसद हैं।

राज की ओर से ही पेश हुए वकील नितेश राणा ने शिकायतकर्ता के दावे पर सवाल उठाया और पूछा कि उसके आवास पर रिकॉर्ड किया गया वीडियो क्लिप नेता (प्रिंस राज) के पास कैसे पहुंचा ?

पुलिस ने अदालत से कहा कि उसे वे कथित वीडियो क्लिप पाने के लिए राज को हिरासत में लेने की जरुरत है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court reserves verdict on anticipatory bail of LJP MP Prince Raj in rape case

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे