कलिखो पुल आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका न्यायालय ने खारिज की
By भाषा | Updated: April 29, 2021 17:23 IST2021-04-29T17:23:27+5:302021-04-29T17:23:27+5:30

कलिखो पुल आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका न्यायालय ने खारिज की
नयी दिल्ली, 29 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की कथित आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को याचिका वापस लेने और कानून में उपलब्ध अन्य उपायों को देखने की छूट दे दी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि गैर सरकारी संगठन ‘सोशल विजिलेंस टीम’ का मृतक से कोई संबंध नहीं है।
पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति के एम जोसफ भी शामिल हैं। पीठ ने कहा, “आप दावा नहीं कर रहे कि आपका उनके साथ कोई संबंध या रिश्ता था। आप पूरी तरह अजनबी हैं। हम अनुच्छेद 32 के तहत इस जनहित याचिका को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? या तो आप इसे वापस ले लीजिए नहीं तो हम इसे खारिज कर देंगे।”
इसके बाद एनजीओ ने याचिका वापस ले ली।
पुल नौ अगस्त 2016 को ईंटानगर में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में फंदे से लटकते मिले थे।
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