दाह संस्कार, एम्बुलेंस के लिए ज्यादा शुल्क लेने के खिलाफ याचिका पर विचार करने से न्यायालय का इनकार

By भाषा | Updated: June 28, 2021 20:00 IST2021-06-28T20:00:42+5:302021-06-28T20:00:42+5:30

Court refuses to entertain plea against charging more for cremation, ambulance | दाह संस्कार, एम्बुलेंस के लिए ज्यादा शुल्क लेने के खिलाफ याचिका पर विचार करने से न्यायालय का इनकार

दाह संस्कार, एम्बुलेंस के लिए ज्यादा शुल्क लेने के खिलाफ याचिका पर विचार करने से न्यायालय का इनकार

नयी दिल्ली, 28 जून उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान अंतिम संस्कार के अलावा एम्बुलेंस सेवाओं के लिए कथित रूप से अधिक शुल्क लेने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में अनुरोध किया गया था कि मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नीति बनाने पर विचार करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाएं।

यह याचिका न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लायी गयी। याचिका में महामारी के दौरान गंगा नदी में कई शवों के मिलने की खबरों का हवाला दिया गया था।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता (दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन) ने याचिका में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सिफारिशों के बारे में जिक्र किया है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एनएचआरसी से संपर्क कर सकता है।

वकील जोस अब्राहम के जरिए दायर याचिका में कहा गया था कि केंद्र को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सलाह देने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे वायरस के कारण मरने वालों के अंतिम संस्कार व एम्बुलेंस सेवाओं के लिए शुल्कों को निर्धारित करने की खातिर दिशानिर्देश तैयार करें।

याचिका में कहा गया था कि मानवाधिकार आयोग ने पिछले महीने मृतकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए एक परामर्श जारी किया था।

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Web Title: Court refuses to entertain plea against charging more for cremation, ambulance

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