दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के लिए दिल्ली में आवास का प्रबंध करने समेत मंगलवार को कई निर्देश दिये। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि वे राष्ट्रीय राजधानी में रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने गृह राज्य में खतरे की आशंका है। इसके बाद अदालत ने गवाह सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत ये निर्देश दिये।
अदालत की कार्यवाही से जुड़े एक वकील ने बताया कि जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने निर्देश दिये कि बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों- मां, दो बहन और एक भाई के लिए एम्स के जय प्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर के छात्रावास में अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था की जाये। पीड़िता को बुधवार को एम्स से छुट्टी मिलने की संभावना है।
एक दुर्घटना के बाद पीड़िता को गत 28 जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा मिली हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक रिपोर्ट दाखिल करने के बाद अदालत ने ये निर्देश दिये है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट में कहा था कि पीड़िता का परिवार राष्ट्रीय राजधानी में रहना चाहता है।