अदालत का समाजवादी पार्टी के 69 कार्यकर्ताओं को निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश

By भाषा | Published: December 18, 2020 08:06 PM2020-12-18T20:06:33+5:302020-12-18T20:06:33+5:30

Court orders release of 69 Samajwadi Party workers on personal bond | अदालत का समाजवादी पार्टी के 69 कार्यकर्ताओं को निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश

अदालत का समाजवादी पार्टी के 69 कार्यकर्ताओं को निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश

लखनऊ, 18 दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के 69 कार्यकर्ताओं को निजी मुचलके दाखिल करने पर शनिवार तक रिहा करने का आदेश दिया।

इन कार्यकर्ताओं को 14 दिसम्बर को किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करने पर कैसरबाग बारादरी से शांति भंग की धाराओं के तहत गिरफ्तार करके ईको गार्डन ले जाया गया था जहां से बाद में उन्हें जिला जेल भेज दिया गया था।

न्‍यायमूर्ति डी के उपाध्याय और न्‍यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने समाजवादी अधिवक्ता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील बी एम सहाय और संतोष यादव वारसी की दलील थी कि इन 69 बंदियों को आज तक अदालत में नहीं पेश किया गया जबकि क़ानूनन पुलिस उन्हें 24 घंटे से अधिक निरूद्ध नहीं रख सकती है। यह भी दलील दी गई कि पुलिस राजनीतिक कारणों से बंदियों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखे हुए है।

याचिकाकर्ता की मांग थी कि सभी बंदियों को तत्काल रिहा किया जाये। मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने सभी बंदियों को निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने सरकार को चार हफ़्ते में याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जवाब आने के बाद वह बंदियों को क्षतिपूर्ति दिलाने पर विचार करेगी।

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Web Title: Court orders release of 69 Samajwadi Party workers on personal bond

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