अदालत ने बाढ़ प्रभावितों के लिए खर्च किए गए केंद्रीय कोष के ऑडिट का आदेश दिया

By भाषा | Updated: November 15, 2021 20:19 IST2021-11-15T20:19:36+5:302021-11-15T20:19:36+5:30

Court orders audit of central funds spent for flood affected | अदालत ने बाढ़ प्रभावितों के लिए खर्च किए गए केंद्रीय कोष के ऑडिट का आदेश दिया

अदालत ने बाढ़ प्रभावितों के लिए खर्च किए गए केंद्रीय कोष के ऑडिट का आदेश दिया

कोलकाता, 15 नवंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के प्रधान महालेखाकार को वर्ष 2017 में मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में आयी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए खर्च किए गए केंद्रीय कोष का ऑडिट करने का निर्देश दिया।

अदालत ने उस जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि कुछ पंचायत सदस्यों ने यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभायी कि वास्तव में प्रभावित लोगों के बजाय फर्जी लाभार्थियों को लाभ मिले। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि ऑडिट की निगरानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग)द्वारा की जाएगी। पीठ ने आदेश दिया कि प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट 14 फरवरी तक अदालत के समक्ष पेश की जाए।

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि वास्तव में प्रभावित लोगों में से कई को धन प्राप्त नहीं हुआ जबकि कई फर्जी दावेदारों को लाभ मिला।

याचिकाकर्ता के वकील एस चक्रवर्ती ने दावा किया कि अकेले मालदा के श्रीपुर-द्वितीय पंचायत क्षेत्र में कई प्रभावित लोगों को प्रत्येक परिवार को मिलने वाले 70,000 रुपये के लाभ से वंचित किया गया।

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Web Title: Court orders audit of central funds spent for flood affected

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