अदालत ने सरकारी जमीन पर बना चर्च गिराने का आदेश दिया

By भाषा | Updated: November 30, 2021 19:30 IST2021-11-30T19:30:17+5:302021-11-30T19:30:17+5:30

Court ordered to demolish the church built on government land | अदालत ने सरकारी जमीन पर बना चर्च गिराने का आदेश दिया

अदालत ने सरकारी जमीन पर बना चर्च गिराने का आदेश दिया

चेन्नई, 30 नवंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने कांचीपुरम जिलाधिकारी को, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाये गए एक चर्च को चार सप्ताह के भीतर गिराने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने पिछले सप्ताह दिए गए आदेश में जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि इस मामले में श्रीपेरंबुदूर में तहसीलदार और स्थानीय आरडीओ द्वारा की गई लापरवाही की जांच भी की जाए।

अदालत ने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद उक्त अधिकारियों ने अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की। अदालत ने कहा कि ऐसे सभी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

उच्च न्यायालय ने एम मुरुगेसन की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पेन्नालुर गांव में स्थित भूमि को अंत्येष्टि स्थल बनाने का अनुरोध किया गया था।

दस्तावेजों की जांच करने और दोनों पक्ष को सुनने के बाद, न्यायाधीश ने पाया कि पास्टर सी सत्रक ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है और गांववालों के विरोध तथा तत्कालीन स्थानीय अधिकारियों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद चर्च का निर्माण किया।

अदालत ने कहा कि तहसलीदार समेत स्थानीय अधिकारियों ने जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया इसलिए उन अधिकारियों के विरुद्ध जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

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Web Title: Court ordered to demolish the church built on government land

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